सरकार दे रही बेटियों को ₹21,000, ऐसे मिलेगा लाभ Aapki Beti Hamari Beti Yojana

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Aapki Beti Hamari Beti Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 24 अगस्त 2015 को “आपकी बेटी हमारी बेटी योजना” शुरू की। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की पहली बालिका तथा अन्य परिवारों की दूसरी बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में ₹21,000 का निवेश किया जाता है।

जब बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है, तब यह राशि उसे एकमुश्त दी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर बेटी को जन्म से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक बराबरी का अवसर मिले।

योजना का उद्देश्य

बेटियों के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।

राज्य में घटते बाल-लिंग अनुपात में सुधार करना।

विद्यालयों में बेटियों के नामांकन और शिक्षा जारी रखने को बढ़ावा देना।

बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना।

योजना का कवरेज

यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है।

SC और BPL परिवारों में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी पहली बालिका।

किसी भी जाति के परिवार में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी दूसरी बालिका।

यदि एक साथ जुड़वां या एक से अधिक बच्चियां जन्म लेती हैं तो भी सभी को योजना का लाभ मिलेगा।

नोट: 21 जनवरी 2015 या उससे पहले जन्मी दूसरी बालिकाओं को लाभ पूर्ववर्ती लाडली योजना के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

योजना के लाभ

SC और BPL परिवार की पहली बेटी के नाम पर ₹21,000 की राशि LIC में निवेश।

किसी भी परिवार की दूसरी बेटी को, जाति और आय से अलग, ₹21,000 का लाभ।

यदि 22 जनवरी 2015 के बाद जुड़वां या अधिक बेटियां जन्म लेती हैं तो हर बालिका को ₹21,000 दिए जाएंगे।

21 जनवरी 2015 से पहले जन्मी दूसरी या जुड़वां बेटियों को 5 साल तक ₹5,000 प्रतिवर्ष या ₹2,500 प्रतिवर्ष की राशि लाडली योजना के तहत दी जाएगी।

यह राशि सीधे LIC में बालिका के नाम पर निवेश की जाती है और बालिका के 18 साल पूरे होने पर उपलब्ध कराई जाती है।

योजना की निगरानी

इस योजना की मॉनिटरिंग महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा की जाती है। समय-समय पर राज्य सरकार तृतीय पक्ष ऑडिट भी करवाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

पात्रता शर्तें

माता-पिता हरियाणा के निवासी या मूल निवासी हों।

बालिका का जन्म पंजीकृत होना चाहिए।

बच्ची के पास आधार संख्या हो (नामांकन के समय माता-पिता का आधार स्वीकार्य)।

बच्ची का समय पर टीकाकरण रिकॉर्ड आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

लाभार्थी बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकन अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र से निःशुल्क प्राप्त करें या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करें।

फॉर्म भरकर जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण, बैंक विवरण और फोटो संलग्न करें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कर्मचारी के पास फॉर्म जमा करें।

दस्तावेज सत्यापन के बाद संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से लाभार्थी के नाम पर LIC में राशि जमा की जाएगी।

लाभार्थी को निवेश का सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड (बालिका/माता-पिता/अभिभावक)

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (SC के लिए)

जन्म प्रमाण पत्र

टीकाकरण कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)

बैंक खाता विवरण

योजना से जुड़ी अहम शर्तें

यदि बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, तो वह योजना के लाभ से वंचित हो जाएगी।

यदि लाभार्थी की मृत्यु 18 वर्ष से पहले होती है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और निवेश की राशि ब्याज सहित सरकार को वापस कर दी जाएगी।

यदि कोई गलत दस्तावेज या झूठी जानकारी देकर लाभ लिया गया है तो राशि वापस की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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